उरई।
जनपद में अतिवृष्टि से बीमित फसलों को हुये नुकसान का क्लेम संबंधित किसान को अदा किया जायेगा।
उप निदेशक कृषि एसके उत्तम ने बताया कि किसान भाई अपनी फसल की क्षति की सूचना 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग के विकास खंड स्तरीय राजकीय कृषि भंडार, तहसील स्तरीय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक के कार्यालय अथवा फसल बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि को लिखित रूप में उपलब्ध करा दें। इसके आधार पर क्षति का वास्तविक सर्वे एवं आकलन कराकर क्लेम देने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।