उरई | जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कोटरा थाना क्षेत्र में बेतवा के सलाघाट को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा, जनपद जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र सीमा में प्रवाहित होने वाली बेतवा नदी के थाना कोटरा क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सला घाट पर स्नान करने के उद्देश्य से जाने वाले श्रद्धालुओं की नदी में डूबने की घटनाएं घटित होने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं। यही नहीं, क्षेत्रीय लोगों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि इसी तरह की ऐसी तमाम घटनाएं इससे पूर्व में भी घटित हो चुकी हैं। इन घटनाओं को लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त होता है, कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने एवं लोक शांति भंग होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार की दुःखद एवं असामयिक घटनाओं की रोक के दृष्टिगत उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत बेतवा नदी के सला घाट पर लोगों के नदी में प्रवेश एवं नदी स्थल पर स्नान करने को अग्रिम आदेश तक के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर किसी को सला घात पर स्नान के लिए जाने को प्रेरित करता है या स्वयं स्नान करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी |
इस सिलसिले में खंड विकास अधिकारी कोंच व प्रभारी निरीक्षक कोटरा को उक्त स्थल पर आईपी कैमरा लगवाने की हिदायत दी गयी है । अधिशासी अभियंता, बेतवा नहर प्रखंड प्रथम को बेतवा नदी के सलाघाट क्षेत्र का सीमांकन कराते हुए बेरीकेटिंग कराने तथा इस बेरीकेटिंग वाले क्षेत्र में “प्रवेश निषेध” “निषिद्ध क्षेत्र” के संकेतात्मक बोर्ड लगवाने को कहा गया है |