उरई।
ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर कदौरा थाना क्षेत्र में 7 वर्ष पहले हुयी एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने पिता और 3 बेटों सहित 6 अभियुक्तों को दोष सिद्ध कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही इन पर एक-एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
बताया गया है कि अभियोजन में इस मामले में 7 लोगों को आरोपित किया गया था। जिनमें से एक की अदालत में सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी। सजा के ऐलान के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल में भेज दिया।
घटना के विवरण में बताया गया है कि कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मवई अहीर के रहने वाले नसीमुद्दीन ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी चचेरी बहिन जैबून अपने लड़के इमरान के साथ 10 मार्च 2016 को चाची ताहिरा बेगम के घर से वापस आते हुये घोपल के घर के सामने से गुजरीं। इसी दौरान घोपल, उसके पुत्र असीम आदि ने उसका रास्ता रोक लिया और गाली गलौच करते हुये कहने लगे कि तुम लोगों ने प्रधानी के चुनाव में हमे वोट नहीं दिया है इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस दौरान उन लोगों ने जैबुन को चांटा भी मार दिया जिसकी जानकारी उसके भांजे इमरान ने घर आकर चचेरे भाई जहरूद्दीन व अन्य परिवारीजनों को बतायी। जिसके चलते जहरूद्दीन इसकी शिकायत करने के लिये घोपल के घर चला गया।
इसी समय वहां मौजूद साबान के कहने पर असीम, इरफान, सफीउल्लाह, नब्बन, इमरान और घोपल ने उसकी मारपीट शुरू कर दी। तभी साबान ने 315 बोर के तमंचे से जहरूद्दीन को गोरी मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 504, 506 और धारा 302 के तहत मामला पंजीकृत करते हुये आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 7 साल तक सुनवाई चली। जिसमें ट्राॅयल के दौरान घोपल चल बसा। जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने आज इस मामले में असीम, सफीउल्लाह, उसके तीन पुत्रों इरफान, साबान, इमरान तथा एक अन्य नब्बन को हत्या का दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुना डाली।