0 पालिका के आज 22वें कैंप में पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार
22orai03कोंच-उरई। सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा योजना में हालांकि पात्रों के चयन का काम हो चुका है, लेकिन कतिपय कारणों वश छूट गये तमाम पात्र परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सके इसके लियेे पालिका ने वार्डवाइज कैंप लगाने का जो निर्णय लिया है उसके तहत आज 22वां कैंप वार्ड संख्या 22 में इलाकाई सभासद संजय सोनी के नेतृत्व में यादवेश्वर मंदिर में लगाया गया। उक्त कैंप में एसडीएम संजयकुमार सिंह व तहसीलदार जितेन्द्रपाल ने भी पहुंच कर लोगों की समस्यायें जानीं। एसडीएम ने कहा कि अपात्र अपने नाम स्वतरू ही खाद्य सुरक्षा योजना से बापिस ले लें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते होंगे, इसके लिये सत्यापन अभियान चलाया जायेगा जिसमें अपात्रता की स्थिति पाये जाने पर बेमुरौव्वती से उनके नाम हटा दिये जायेंगे।
पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि विज्ञान विशारद सीरौठिया ने बताया है कि तिथिवार सभी वार्डों में कैंप लगाये जा रहे हैं और इन कैंपों का लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। आज के कैंप में एसडीएम संजयकुमार सिंह तथा तहसीलदार जितेन्द्रपाल ने भी व्यवस्थायें परखीं। उन्होंने लोगों से कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सभी पात्रों को मिल सके यह सरकार की मंशा है और इन शिविरों का उद्देश्य भी यही है कि यदि कुछ पात्र छूट रहे हों तो उनको भी इसमें जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया है कि पासपोर्ट साइज फोटो एक, पहचान पत्र या वोटर लिस्ट की छाया प्रति, आधार कार्ड (यदि नहीं है तो कैम्प में ही बनवाने की व्यवस्था की जायेगी), बैंक पासबुक की पहले पृष्ठ की छाया प्रति, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से, यदि उपलब्ध हो तो परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर जैसे प्रपत्र लगेंगे। यह भी कि समस्त प्रपत्र महिला मुखिया के नाम के हों, यदि महिला मुखिया नहीं है तो पुरूष मुखिया के लगेंगे। इस दौरान सभासद राघवेन्द्र तिवारी, संजय सोनी, महावीर यादव, अनुराग गुप्ता आदि मौजूद रहे।

कौन नहीं होंगे योजना के पात्र…?
केन्द्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना में बनाई गई सूची में तमाम अपात्रों की भरमार को देखते हुये प्रशासन की नजरें इस ओर टेढी हुई हैं। एसडीएम ने बताया कि यह योजना गरीबों के लिये है लेकिन तमाम ऐसे लोगों जो सब तरह से साधन संपन्न हैं, ने भी अपने नाम इसमें पात्र गृहस्थियों के रूप में जुड़वा दिये हैं जो नितांत ही गलत है और इसका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन हैं, आयकर दाता हैं, घर में एसी है, 5 केवीए या उससे अधिक की क्षमता वाला जेनरेटर है, एक सौ वर्गमीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा एक सौ पर्गमीटर से अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है तथा शस्त्र लाईसेंस है, ऐसे सभी लोग पात्रता सूची से बाहर हैं।

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