उरई। जनपद में राजस्व सहित सभी न्यायालयों के खुलने का समय सुबह 8.30 बजे से अपरान्ह 2.30 तक कर दिया गया है। यह आदेश 1 मई से प्रभावी होकर 30 जून तक चलेगा। जनपद न्यायाधीश नंदलाल ने बताया कि इस दौरान पूर्वान्ह 11.30 से 12.00 बजे तक का समय लंच के लिए आरक्षित रहेगा। जिलाधिकारी संदीप कौर ने कहा है कि उक्त आदेश से केवल जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और चकबंदी न्यायालय ही प्रभावित होंगे। जबकि कार्यालयों का समय यथावत सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक ही रहेगा।







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