उरई। समाज में भय फैलाकर उगाही करने वाले कोंच के दो दुर्दांतों को गैंगस्टर कोर्ट ने आज दस-दस वर्ष कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की कठोर सजा सुनाकर अपराध जगत में खलबली मचा दी।
कोंच के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी शीलू उदैनियां और दारासिंह यादव के आतंक से जनमानस त्रस्त था। उनके खिलाफ भयादोहन, लूट, डकैती के लगभग आधा दर्जन मुकदमें कायम हुए फिर भी उनका आतंक कम नही हो सका। लोगों ने यह हालत देखकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और गवाही देने से तौबा कर ली। बाद में पुलिस ने दोनों पर गैगस्टर तामील कर दिया।
इस क्रम में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर मनोज शुक्ला ने दोनों को आज न केवल सही गुनहगार ठहराया बल्कि उन्हें अधिकतम सजा का भी एलान कर दिया। जुर्माना न देने पर दोनों को दस-दस वर्ष के अलावा एक-एक वर्ष कारावास की अतिरिक्त सजा झेलनी पड़ेगी।
मामले में अभियोजन की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अपराध भूपेंद्र कुमार मिश्रा और मोतीलाल पाल ने की। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट से अपराधियों को हो रही ताबड़तोड़ सजाओं के कारण अपराधों के ग्राफ में जिले में एकदम गिरावट दर्ज होने लगी है। दूसरी ओर आम जनजीवन इन फैसलों से बेहद सुकून महसूस कर रहा है।






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