cropped-27c0e33e-70ae-40cd-b9cb-6e01381eb0ce11.pngउरई। विशेष न्यायाधीश मनोज शुक्ला ने रामनगर निवासी शातिर गैंगस्टर लक्ष्मीनारायण को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर लक्ष्मीनारायण को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। लक्ष्मीनारायण चोरी और चोरी के सामान को रखने के एक दर्जन मामलों में संलिप्त था। 30 जून 1999 को एट के तत्कालीन थानाध्यक्ष राममिलन द्विवेदी ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार मिश्र और मोतीलाल पाल ने की।

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