cropped-27c0e33e-70ae-40cd-b9cb-6e01381eb0ce11.pngउरई। महिला की कुल्हाड़ी के वार से हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कंसल ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ-साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
घटना रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम राठौरनपुरा के हार की है। गत् वर्ष 5 मार्च को पड़ोस के एक गांव की महिला बकरियां चरा रही थी। इस दौरान उसकी बकरी राजू पुत्र मिटठूलाल के खेत में घुस गई। इस पर राजू और उसके बीच कहासुनी शुरू हो गई जिसमें राजू इस कदर तांव खा गया कि उसने मृतका अंजना देवी पत्नी सोबरन सिंह निवासी ललउपुरा थाना रौन जिला भिंड को जोर से कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी का घाव इतना गहरा हुआ कि अंजना की मौके पर ही जान चली गई।
इस मामले में अंजना के पति ने राजू के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा कायम कराया। ट्रायल में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज प्रदीप कुमार कंसल ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार दे दिया। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखनलाल निरंजन ने की।

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