उरई। काशीराम कालोनी के सामुदायिक भवन में विश्व विकलांगता दिवस के विशेष संदर्भ पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया। जिसे संबोधित करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन मनोज कुमार जाटव ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत दिव्यांगों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सहायता निःशुल्क अनुमन्य है। इसमें वार्षिक आमदनी की भी कोई सीमा नही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दिव्यांग किसी समस्या से पीड़ित है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी समस्या दर्ज करा सकता है तांकि उसे उपयुक्त सहायता प्रदान की जा सके।
जिला विकलांग कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। चिकित्साधिकारी डाॅ. जितेंद्र कुमार ने विकलांगता के कारणों और रोकथाम पर प्रकाश डाला। शिविर में लीगल एंड क्लीनिंक सदस्य अधिवक्ता शेखर चंद्र पाठक और अनिल शर्मा ने विधिक सेवा केंद्र व पैरा वालिंटियर्स स्कीम के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पीएलवी देवेंद्र सिंह आजाद और श्याम बिहारी ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। पैनल अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश स्वर्णकार, राजकुमारी निषाद, राघवेंद्र सिंह तोमर, अब्दुल रहमान खां के अलावा अर्द्ध न्यायिक स्वयं सेवी कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह तखेले, महेश सिंह परिहार, अलका भारती, जय सिंह चैधरी आदि उपस्थित रहे।






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