cropped-27c0e33e-70ae-40cd-b9cb-6e01381eb0ce11.pngउरई। एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को अभियुक्त को सात वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन की पैरवी एडीजीसी क्रिमनल मोतीलाल पाल ने की थी।
ध्यान रहे कि 13 फरवरी 2013 को कोंच बस स्टैण्ड से उरई पुलिस ने विजय कुमार बाल्मीकि निवासी विजय गेस्ट हाउस इंदिरा नगर को 16 पत्ते डायजापाम के साथ गिरफ्तार किया था। मुकदमा के दौरान लंबी सुनवाई में सारे तथ्यों का गहनता का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुना दी।

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