उरई। कुख्यात दस्यु सरगना लालाराम गिरोह के सदस्य रहे बदमाश द्वारा लूटपाट के इरादे से एक ग्रामीण की कुल्हाड़ी मारकर हत्या के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना सिरसाकलार थाना क्षेत्र के रायपुर मड़ैया का निवासी मुस्ताक अली (20वर्ष) पुत्र नबाव अली इस वर्ष के शुरू में 20 जनवरी को अपने घर से सरसों लेकर पड़ोस के गांव जीतामऊ जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता है जहां लोहइ निवासी सुल्लू सिंह पुत्र मुंशी सिंह ने उसे लूटपाट के इरादे से रोक लिया। जब मुस्ताक ने उसका विरोध किया तो वह खूंखार हो गया और उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर मुस्ताक को मौके पर ही ढेर कर दिया।
इस मामले में मुस्ताक के पिता नबाव अली द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कराने पर सुल्लू सिंह को सिरसाकलार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। सुल्लू सिंह कुख्यात दस्यु सरगना लालाराम के साथ भी कई मामलों में नामजद रह चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने उसके अपराध को जघन्य मानते हुए उसे दोष सिद्ध करने के बाद आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।






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