उरई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए की जा रहीं एहतियाती कार्यवाइयों के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर का फैसला सुनाया है। पुलिस ने इनके खिलाफ कई संगीन मुकदमों का हवाला देते हुए चालानी रिपोर्ट दी थी।
जिला बदर आरोपियों में जालौन कोतवाली क्षेत्र के नीलू कुशवाहा निवासी लौना, धर्मेन्द्र निवासी अमखेड़ा, कोटरा कोतवाली क्षेत्र का भइयालाल उर्फ अमित निवासी कुरकुरू, आटा थाना क्षेत्र का दीने उर्फ दीन दयाल निवासी सुनहटा, कुठौंद थाना क्षेत्र का सोनू उर्फ राहुल तिवारी निवासी मदारीपुर, सिरसा कलार थाना क्षेत्र का सोनू सिंह निवासी मऊ खुर्द, रेंढर थाना क्षेत्र का जगमोहन राठौर निवासी नाहिली, जालौन कोतवाली क्षेत्र का रोशन निवासी रोशन, होरीलाल उर्फ होरी लहचूरा, बंटू, वीर सिंह निवासी सरावन, कोंच कोतवाली का बसोब, कुठौंद थाना क्षेत्र का कृष्ण प्रताप निवासी रनधीरपुर और आटा थाना क्षेत्र का धर्म दास निवासी रिरुआ शामिल हैं।

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