झाँसी- थाना शाहजहांपुर में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में गरौठा के विधायक दीपनारायण सिंह के खिलाफ आचार संहिता अधिनियम धारा 188 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम तालौड़, लड़ावरा, सय, दासना, विरगुवां आदि ग्रामों में भ्रमण कर बिना अनुमति के सभा की थी। धारा 144 लागू है। विधायक ने जनसभा करने की अनुमति नहीं ली थी, लेकिन व्हाटसेप पर फोटो वायरल हुयी थी, जिसमें विधायक के आसपास कुछ लोग मौजूद थे। व्हाटसेप के आधार पर धारा 144 तथा आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुये विधायक के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 188 के तहत कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

दीपनारायण सिंह का कहना कि वह क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे है। इसकी सूचना और आगामी 4 फरवरी तक के जनसंपर्क का भ्रमण कार्यक्रम सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिया है। शाहजहांपुर क्षेत्र के कुछ ग्रामों में जनसंपर्क किया था। इसके लिये स्थानीय प्रशासन को अवगत करा दिया गया था तथा जनसंपर्क के लिये भी अनुमति मांगी गयी थी। विधायक का कहना है कि उनके द्वारा किसी तरह की सभा अथवा मीटिंग नहीं की गयी। जनसंपर्क करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की श्रेणी में नहीं है। जिला प्रशासन को चाहिये कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में स्पष्ट गाइड लाईन एवं दिशा निर्देश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अपने अधीनस्थों को दिये जायें, जिससे किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो। व्हाटसेप के आधार मुकदमा दर्ज करना गलत है।
एसडीएम प्रदीप यादव ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक की तरफ से शाहजहांपुर क्षेत्र में जनसंपर्क करने के लिये 11 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको सीओ मोंठ के माध्यम से सम्बंधित थाने पर भेजकर रिपोर्ट मांगी गयी थी। गरौठा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम गरौठा है, किसी तरह की अनुमति देने का कार्य सहायक निर्वाचन अधिकारी/एसडीएम गरौठा के स्तर पर होना है, जिसके बारे में सम्बंधितों को बता दिया गया था। एसडीएम का कहना है कि जनसंपर्क करने के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता है अथवा नहीं, इसके बारे में आलाधिकारियों से जानकारी ली जा रही है।






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