उरई। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदो की भांति जिला जालौन में भी सीएससी एवं एसपीबी के द्वारा त्रिवेणी नाम से जन सेवा केन्द्र खोले गये है। ईडीएम पुष्पेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर 16 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि त्रिवेणी नाम से खुले जन सेवा केन्द्रो को उत्तर प्र्रदेश शासन द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है कि वे उत्तर प्रद्रेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, श्रमिक पंजीकरण, राशन कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवेदन, शादी अनुदान योजना का आवेदन आदि सेवाये उपलब्ध नहीं करा सकते है। यह सेवा जनपद में डीईजीसी से अनुबन्धित संस्था सहज द्वारा खोले गये जन सेवा केन्द्र एवं लोकवाणी केन्द्रो पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। इस पर अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी ईगवर्नेन्स ने बताया कि त्रिवेणी केन्द्रो द्वारा ये सेवाये नहीं दी जा रही है और न ही दी जा सकती है। यदि संज्ञान में आता है कि कोई भी त्रिवेणी केन्द्र संचालक उत्तर प्रदेश सरकार की सेवायें जैसे आय, जाति, निवास, खतौनी आदि की सेवा उपलब्ध कराएगे तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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