उरई। 23 फरवरी को विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले मतदान के मद्देनजर 21 फरवरी को शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक पूरे जिले को ड्राई डे घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी संदीप कौर ने बताया कि इस अवधि के दौरान किसी होटल, भोजनालय, दुकान अथवा किसी अन्य लोक या निजी स्थान पर कोई भी स्पिरिटयुक्त किवित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न बेचा जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत छह माह का कारावस और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।







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