उरई। होली के त्यौहार, मतगणना और परीक्षाओं को देखते हुए जिले भर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच से या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा व किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बिना अनुमति के लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।

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