उरई। किशोरी के साथ लगभग तीन वर्ष पहले दिल्ली ले जाकर कई दिन तक किये गये गैंग रेप के मामले में स्थानीय अदालत ने चार आरोपियों को दोषी सिद्ध कर उन्हें 20-20 वर्ष के कारावास और 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
चुर्खी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को 25 मई 2014 को चुर्खी गांव के जितेंद्र सिंह, भूरे, लालू और उसके भाई शैलेंद्र ने रास्ते से अगवा कर लिया था और उसे कार में जबरन दिल्ली ले गये थे। जहां उसके साथ कई दिनों तक आरोपियों ने गैंग रेप किया।
इस बीच किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ रेप और पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ रेप की पुष्टि हो गई जो आरोपियों की सजा के लिए मुख्य आधार साबित हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीत श्रीनाथ सिंह ने चारों को दोष सिद्ध कर उक्त सजा सुना दी।







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