उरई । जालौन रोड पर नाजायज बने एक मकान को पूरी तरह गिरवाने और कुछ अन्य मकानों में तोड़फोड़ के लिए पहुँचे प्रशासनिक दल ने इस मामले में 30 मार्च तक की मोहलत दे दी है । कार्रवाई के चलते पूरे इलाक़े में  खलबली मची रही ।

जालौन रोड से पिया निरंजनपुर गाँव तक जिला पंचायत द्वारा रोड का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन अतिक्रमण कर बनाये गए मकानों की वजह से इसमें गतिरोध आ रहा है । प्रस्तावित रोड के मुहाने पर  ही जबरदस्त अतिक्रमण है । रोड की चौड़ाई 79 फुट होनी चाहिये जबकि 25 फुट से ज्यादा जगह की गुंजायश रामहेत त्रिपाठी के मकान की वजह से जिला पंचायत को नहीं मिल पा रही थी । जिला पंचायत ने सिविल कोर्ट में इसका मुक़दमा दायर कर दिया जो ब्रहम दत्त पाठक बनाम जिला पंचायत के नाम से चला । इसमे कोर्ट ने पिया निरंजन रोड पर पक्के अतिक्रमण को गिरवाने का आदेश जारी कर दिया ।

रविवार को कोर्ट का आदेश ले कर जिला पंचायत के ए एम ए सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार मिश्रा ,सी ओ सिटी

अरुण कुमार सिंह और भारी पुलिस बल के साथ पहुँचे । इस दौरान आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई । अधिकारियों ने काफी देर तक माहौल का जायजा लिया । बाद में तनाव की आशंका के मद्देनजर यह फ़ैसला लिया गया कि 30 मार्च तक का समय मकान मालिकों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए और  दिया जाये । यह बताया गया है कि पूरे मार्ग में लगभग 2 दर्जन मकान अतिक्रमण कर बनाये गए हैं । कार्रवाई हुई तो सभी में तोड़फोड़ होगी ।

 

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