उरई। पचनद के बीहड़ों में गिरोह बनाकर अपहरण करके ग्रामीणों से फिरौती वसूलने वाले कुख्यात अपराधी को गैंगस्टर अदालत ने पांच वर्ष करावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रामपुरा थाने का नरौल निवासी मुनेश ठाकुर अपहरण की वारदातों से पूरे क्षेत्र में जनजीवन को त्रस्त किये हुए था। बार-बार गिरफ्तारी के बावजूद उसके न सुधरने पर रामपुरा पुलिस ने उसे गैंगस्टर के तहत निरुद्ध कर दिया।
एडीजे तृतीय मनोज कुमार शुक्ला ने उस पर लगाये गये आरोपों की सुनवाई की। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की जिरह सुनने के बाद गुरुवार को उन्होंने मुनेश ठाकुर को दोष सिद्ध करार देकर पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना डाली।






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