उरई । किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघा कर खेत से उठाकर ले जाने और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की हैवानियत की अपराधी को कड़ी सजा भुगतनी पड़ी । आरोप साबित हो जाने पर ए डी जे द्वितीय ने उसे 10 साल के कारावास के साथ 17 हजार रुपये अर्थ दंड जमा कराने की सजा सुनाई ।

कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुदारी में 18 जनवरी 2016 को एक 15 वर्षीय लड़की का गांव निवासी शंभू ने अपने एक साथी के साथ मिल कर अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर खेत में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद से मुकदमा एडीजे द्वितीय श्रीनाथ ¨सह की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। 14 महीने तक चले मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजराज ¨सह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक को अपहरण, पास्को न दुष्कर्म तीनों में दोषी पाया। इसके आधार पर आरोपी को दस साल के कारावास व 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है।

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