
उरई । विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए बकाया वसूली के जरिये संसाधन जुटाने की ओर विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है । बिलंब अधिभार माफी योजना लागू करके विद्युत बकायेदारों को मौका दिया गया है कि वे निर्धारित अवधि में अपना बिल जमा कर देते हैं तो उन्हे सरचार्ज में रियायत मिलेगी ।
कालपी रोड स्थित ऊर्जा भवन में जल्दी में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में अधीक्षण अभियंता एस एस प्रसाद और अधिशासी अभियंता प्रखंड प्रथम रमेशचंद्रा ने कहा कि इस योजना में शहरी , ग्रामीण घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ता , निजी नलकूप संचालक किसान और लघु व मध्यम उद्यमी शामिल किए गए हैं । योजना को सक्रिय का सक्षिप्त नाम दिया गया है ।
योजना में पहले पंजीकरण कराना होगा । इसके बाद शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता रियायत का लाभ हासिल करने के लिए 60 दिन में बकाया अदा कर सकते हैं । लघु और मध्यम उद्यमियों को मात्र 60 दिन की अधिकतम मोहलत बकाया अदायगी के लिए रहेगी ।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और निजी नलकूप संचालकों को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी । ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूपों को 100 प्रतिशत छूट के साथ –साथ 4 किश्तों में अदायगी करने की भी सहूलियत मिलेगी । जबकि लघु और मध्यम उद्यमी एक मुश्त बकाया भुगतान पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट के हकदार होंगे । उन्होने आगाह किया कि इस योजना में चूक करने वालों को आगे कोई रियायत नहीं मिलेगी और पूरी सख़्ती से उनसे वसूली होगी । कटिया कल्चर को ख़त्म करने के लिए अधीक्षण अभियंता ने पहले लोगों को समझाने बुझाने और इसके बाद उन पर कड़ा शिकंजा कसने की बात कही ।
अधिशाषी अभियंता रमेशचंद्रा ने बताया सरकारी विभागों में 2 विभागों को छोड़ कर किसी का बकाया नहीं है । उनके मुताबिक बेसिक शिक्षा पर लगभग सवा करोड़ और स्वास्थ्य विभाग पर उनके विभाग की 1 करोड़ रूपये की देनदारी बाकी है । विजली का बिल चुकता करने के लिए दोनों विभागों से बजट माँगने की चिट्ठी जा चुकी है जिससे इनका कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है ।
किसान को फसल नुकसान की चेक
समीपवर्ती अजनारा गाँव में करमेर निवासी हेमंत राज की गेंहू की फसल बिजली के तारों से छूटी चिंगारी के कारण जल कर खाक हो गई थी । उसे अधीक्षण अभियंता ने विभाग की ओर से 13 हजार रुपये की चेक भेंट की ।






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