कोंच-उरई। ग्रामीणों को कानूनों की मोटी मोटी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां समीपस्थ ग्राम सुनायां में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तहसीलदार भूपाल सिंह के अलावा अधिवक्ताओं व अन्य लोगों ने भी ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।
ग्राम सुनाया के प्राथमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए तहसीलदार कोंच भूपाल सिंह ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य जनसामान्य को देश में प्रचलित विधि व्यवस्था के प्रमुख उपबंधों की तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें इस आशय से जागरूक करना है कि वे देश और समाज के हित में अपने विहित अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति बेहतर समझ विकसित करें। सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या उस पर अवैध अतिक्रमण की घातक प्रवृत्ति से बचें। छोटी-छोटी बातों से उत्पन्न होने वाले विवादों को स्थानीय स्तर पर ही पारस्परिक सहमति से सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने राजस्व संहिता के प्रमुख प्रावधानों, अकिंचन वाद, दीवानी व फौजदारी कानूनों के विषय में संक्षिप्त जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी। वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश कौशिक ने दाखिल खारिज, अविवादित विरासत, चकबंदी प्रक्रिया, ग्राम समाज सम्पत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर दंडात्मक प्रक्रिया आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला। ओमप्रकाश उदैनिया ने भी मोटर व्हीकल एक्ट, जनसमस्याओं के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता, अधिकारों व कर्तव्यों में बेहतर समन्वय आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए। संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण निगम ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।






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