उरई। पिता-पुत्र की लगभग पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ऐर गांव में 9 अक्टूबर 2012 को बारेलाल और उसके बेटे कन्हैया लाल की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। जिसका मुकदमा गांव के ही जयनारायण यादव व नरेंद्र यादव के खिलाफ चला। इस मामले की सुनवाई एडीजे-2 श्रीनाथ की अदालत में हो रही थी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की जिरह पूरी होने के बाद शुक्रवार को एडीजे-2 ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।







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