उरई। पति के निधन से निराश्रित महिलाओं को पेंशन की पात्रता के शासनादेश में बदलाव किया गया है। अब यह पेंशन उन्हीं महिलाओं को मिलेगी। जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये सालाना से अधिक न हो। समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नये शासनादेश में पात्रता के लिए जो मानक निर्धारित किये गये हैं। उनके मुताबिक महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो। इसके साथ ही उसे केन्द्र या राज्य सरकार की किसी  अन्य पेंशन योजना का लाभ न मिलता हो। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। जो कि एक बड़ी विडम्बना साबित हो सकता है। इस पेंशन की तलबगार महिलाओं में से अधिकांश लगभग अशिक्षित होती हैं और डिजिटल साधनों के उपयोग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। इस कारण उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना टेढ़ी खीर साबित होगा। क्या ऐसी महिलाओं के आवेदन के लिए समाज कल्याण विभाग में किसी काउंसलर की व्यवस्था की जायेगी।

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