उरई। अपर सत्र न्यायाधीश/एफसीटी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नरेन्द्र कुमार ने आज दो लोगों को गैंगस्टर एक्ट में पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी अशोक कुुमार गोसांई पुत्र मूलचंद्र और इंदल पुत्र शंकर के अपराधिक कारनामों को देखते हुए तत्कालीन रेंढ़र थानाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह ने वर्ष 2001 में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते की थी। पुलिस के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उक्त लोग संगठित गिरोह बनाकर अपराध और गैर सामाजिक कार्य करते है तथा अवैध आर्थिक, भौतिक दुनियाबी लाभ कमाते है आम जनता में भय व आतंक व्याप्त है और इनके खिलाफ लोग रिपोर्ट लिखाने तथा गबाही देने से डरते है। पुलिस के द्वारा पेश के किए गए साक्ष्यों की रोशनी में विद्वान न्यायाधीश नरेन्द्र ने माना कि अभियुक्तगण समुचित गिरोह बनाकर हत्या के प्रयास, ग्रह अतिचार और अन्य अपराधिक मामलों में संलिप्त रहते है। उन्हें दोषी मनाते हुए न्यायाधीश ने अशोक कुमार व इंदल सिंह को पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि जिला कारागार में व्यतीत की गई कारावास की अवधि दंडादेश में समायोजित की जाएगी।






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