कोंच(उरई )। जिलाधिकारी नरेंद्र शंकर पाण्डेय के आदेश पर नदीगांव ब्लॉक की पंकज झा की।उचित दर बिक्रेता(कोटेदार)ग्राम लोई की दुकान उच्च न्यायालय के आदेश पर निरस्त की गयी।इस दुकान को लेकर परिवार में विबाद रहता था और मृतक आश्रित कोटे से नाती पंकज के नाम की गयी थी। जहा आठ अगस्त को न्यायालय का आदेश प्राप्त होते ही उसके अनुपालन में यह दुकान निरस्त की गयी है और नया प्रस्ताव दुकान से सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा बैठक में किया जायेगा। वहीं कोंच ब्लॉक के चमेंड गाँव की उचित दर बिक्रेता शिवाकांत गोस्वामी की दुकान भी सस्पेंड की गयी है।कोटेदार पर आरोप है कि वह नियमानुसार खाध सामग्री का वितरण नहीं करता है। नाहीं समय से अपनी दुकान को खोलता था।साथ ही उसके यहां भारी अनियमितता पायी गयी थी।इसी को लेकर डी.एम.के आदेश पर उक्त दुकान उपजिलाधिकारी सुरेश सोनी ने सस्पेंड की कार्यबाही कर दी।







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