उरई । पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाले बाप के ख़िलाफ़  अदालत ने नजीर  कायम करने वाला फ़ैसला सुनाया ताकि भविष्य में कोई इस हद तक नीचे गिरने का साहस न कर सके ।

मामला तीन वर्ष तक अपनी बेटी के साथ जबरन मुँह काला करते रहे बाप का है  । कलंकी बाप कुठौंद थाने के गाँव का मूल रूप से रहने वाला है । इसने सबसे पहले गाँव में ही ट्यूब वैल पर उसे अपनी हविश का शिकार बनाया । बेटी ने बहुत विरोध किया लेकिन इस जानवर को न तो दया आई न शर्म । इसके बाद वह उरई में तुफ़ैल पुरवा मोहल्ले में आ कर बस गया । इस बीच उसे ऐसी लत लग गई कि वह हर रोज बेटी के साथ हैवानियत को दोहराता था जिससे बेटी के लिए ज़िंदगी नरक बन गई थी । उसकी आत्मा चीत्कार करती थी लेकिन हैवान बाप को कोई ग्लानि महसूस नहीं हो रही थी ।

आखिर में अपनी बेबसी और दर्द को लड़की ने अपनी सहेली से शेयर किया जिसके बाद उसकी सलाह पर उसने बाप की नीचता का वीडियो बनाया और माँ को दिखाया । माँ सन्न रह गई । इसके बाद बिफरी माँ ने सारा लिहाज भूल कर अपने शैतान पति के ख़िलाफ़ कोतवाली उरई में मुक़दमा लिखा दिया । इसकी तारीख थी 14 जनवरी 2016। ए डी जे सेकंड श्रीनाथ सिंह की अदालत में यह केस चला । उन्होने 1 साल 18 महीने में ट्रायल पूरा  करके  जब फ़ैसले के लिए आज का दिन मुकर्रर किया तो सबकी निगाह टिकी थी कि इंसानी मूल्यों के इस हत्यारे को अदालत क्या सजा देती है ।

आखिरकार फ़ैसला सुनाते हुए जज साहब ने साफ़ कर दिया कि ऐसे अपराधी को कोई रियायत नहीं दी जा सकती । उन्होने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी , साथ ही उस पर 5 लाख 10 हजार रुपये का दंड भी थोपा । बताया गया कि जिले में किसी आपराधिक मामले में यह अभी तक का सबसे ज्यादा अमाउंट का अर्थ दंड है ।

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