कोंच-उरई  । ग्राम महंतनगर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में न्यायिक और राजस्व अधिकारियों के अलावा अधिवक्ताओं ने भी कानून की मोटी मोटी जानकारियां ग्रामीणों को दीं।

महंतनगर के सरकारी स्कूल में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सिविल जज जूनियर डिवीजन विजय विक्रम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुये कहा कि कानून का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिये। कोई भी व्यक्ति यह कह कर कानून के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता कि उसे कानून के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में वादों का निपटारा करा कर अनावश्यक धन और समय की बर्बादी से लोगों को बचना चाहिये। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में निपटने बाले वादों की अपील नहीं की जा सकती है। अगर पुलिस किसी घटना की रिपोर्ट नहीं लिख रही है तो न्यायालय के माध्यम से 156 (3) में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तहसीलदार ने बताया कि प क-11 के स्थान पर विरासत दर्ज होने लगी है। उन्होंने दाखिल खारिज के बाबत भी बताया, यह भी कहा कि ग्राम सभा या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर बलात् कब्जे की कोशिश कतई न करें। संचालन अधिवक्ता विजय नारायण निगम ने किया। इस दौरान प्रधान भूरी, ओमप्रकाश कौशिक, स्नेहलता, अलका भारती, राजकुमार दीक्षित, राजेश यादव, माताप्रसाद, तुलाराम, भगवानसिंह, ललितमोहन, रामप्रसाद, जीवन, परमेश्वरी दयाल आदि मौजूद रहे।

 

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