कोंच-उरई । उपजिलाधिकारीआ सुरेश सोनी और एरओ अखिलेश कुमार ने बताया है कि शासन द्वारा प्रचलित अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड धारक के मुखिया सहित सभी सदस्यों को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जिनके राशन कार्ड में सभी सदस्य लिंक नहीं होंगे उनके कार्ड निरस्त कर दिये जायेंगे। राशन कार्डों में अपना एवं कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्डों को लिंक कराये जाने हेतु राशन कार्ड की छाया प्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संबंधित उचित दर विक्रेता या आपूर्ति कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दें नहीं तो उसका राशन कार्ड निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्ड धारक का होगा। सभी कोटेदार अपने अपने अटैच राशन कार्ड धारकों से जाकर संपर्क कर आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले लें और ऑफिस में जमा करा दें।






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