कोंच(उरई )। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अखिलेश कुमार सरोज ने कोतवाली कोंच में तहरीर दी है कि मुहल्ला जय प्रकाश नगर निबासी जुगल किशोर अग्रवाल पुत्र रामभरोसे व मुन्नी देवी उर्फ आशा देवी ने गलत व आय प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनवा लिया था और यह पात्र गृहस्थी राशन कार्ड का नंबर 116540031945 को 12 अप्रैल 2017 को अपात्रता की श्रेणी में शामिल करके जांच टीम द्वारा पात्रता से वाहर किया गया था।इसके बाद जुगल किशोर अग्रवाल ने आपूर्ति कार्यालय आकर 21 जुलाई 2017 को क्षेत्रीय खाध अधिकारी और कोटेदार राममोहन अग्रवाल प्रताप नगर कोंच को धमकी देते हुये कहा था कि हमसे पंगा न लो नहीं तो सबक सिखा देंगे।इसके बाद दिनांक 28 अगस्त 2017 को जुगल किशोर ने पुनः धमकी देकर कहा था कि मेरा राशन कार्ड जारी करके माल दिलाओ और गलत ढंग से कोटेदार के यहां से खाध समाग्री गेंहूँ,चावल,तेल,शक्कर,का दबाब बनाकर जबरजस्ती सामान लेते रहे और कोटेदार से कहा कि सामान नहीं दोगे तो जान से मार देंगे।वहीं ए.आर.ओ.व कोटेदार से नोटिस देकर एक लाख रुपया की मांग व पुनः पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड अपने व अपने परिवार के लिये जारी करने का दबाब बना रहे थे और रुपयों की अवैध् मांग कर रहे थे।पुलिस ने क्षेत्रीय खाध अधिकारी अखिलेश कुमार सरोज की तहरीर पर मुकद्दमा धारा 353,467,468,420,506,और 16(2) आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। इस मामले की विवेचना एसएसआई मनोज कुमार सिंह के द्वारा की जा रही है।





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