उरई। गुंडा टैक्स न देने पर  एकराय होकर घर में घुसकर जातिसूचक गालीगलौज एवं मारपीट करनेके मामला को पुलिस दर्ज नही कर रही है।

   पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुढ़ार निवासी मुंशी सुरेन्द्र कुमार दोहरे पुत्र बंशीलाल ने बताया कि 20 अगस्त 17 को शाम पांच बजे करीब संतोश कुमार साहू पुत्र रामेश्यर दयाल निवासी मोहल्ला रापटगंज जालौन एवं तीन अज्ञात हमलावरों ने उसके घर में घुसकर एक हजार रुपये प्रति माह गुंडा टैक्स की मांग की न देने पर जाति सूचक गालीगलौज कर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। मौके पर सलीम अंसारी पुत्र इद्दू निवासी मोहल्ला तोपखाना जालौन, लालमन पुत्र रामचंद्र निवासी तांबा, अमर सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी मानपुरा के आने पर संतोश अपने साथियों केसाथ भाग गया। सुरेन्द्र ने बताया कि वह कई प्रार्थनापत्र दे चुका है लेकिन अभी तक उसकी एफआईआर नही लिखी गई। पीड़ित का आरोप है कि संतोश साहू का अनैतिक क्रियाकलापों में लिप्त पाये जाने तथा पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारियों के मनगढ़त झूठी शिकायतें करने तथा उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाने के कारण अपर जिलाधिकारी ने उसका स्टाम्प विके्रता का लाईसेंस निरस्त कर दिया है। संतोश साहू के द्वारा उसके खिलाफ तीन झूठे फर्जी मकदमे लिखाये गए थे जिनमें जांच के बाद एफआर लगी दी गई। यहीं नही उक्त संतोष साहू के खिलाफ पुलिस अधीक्षक द्वारा फर्जी शिकायतें एवं झूठे मुकदमे लिखाने का आदी पाया गया है और वर्तमान में उपजिलाधिकारी का अदालत में मुकदमा अपराध संख्या 426/16 धारा 107,116 सीपीसी में एनबीडब्लू गिरफ्तारी वारंट है। पीड़ित ने आरोपी संतोष साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

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