उरई। पिता की हत्या करने के आरोपी पुत्र को अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।

मामला कदौरा थाने के ग्राम सईद नगर का है। सन् 2010 में 9 अप्रैल को घर के बाहर सो रहे देवीदीन को फावड़ा से हमला करके मरणासन्न कर दिया गया था। जिसमें देवीदीन की बाद में मौत हो गई थी।

देवीदीन के छोटे बेटे सुरेंद्र पाल सिंह ने पिता की हत्या के लिए अपने बड़े भाई सिद्ध गोपाल को आरोपित किया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की मां गुलाब रानी ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। अंततोगत्वा बुधवार को प्रभारी जनपद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने इस मामले में सिद्ध गोपाल को दोषी मानते हुए उसे ता जिंदगी जेल में रहने की सजा सुना दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखन लाल निरंजन ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

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