उरई।खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने की मंशा एवं किराना स्टोर, फूड वेंटर, मिठाई, कंफैक्शनरी आदि दुकानों व प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा वालंटियर रविन्द्र सिंह परमार एवं कुंदन सिंह ने आज अंबेडकर चैराहा पर स्थित पोरवार एजेंसी नम्रता किरान स्टोर, शिव शक्ति, ब्रजकिशोर किराना एवं जनरल स्टोर, अनिल फल भंडार, कुशवाहा शाकाहारी मोमोस आदि ठेलों एवं प्रतिष्ठानों को साफ सुथरा रखने खाने एवं पीने की चीजों में मिलावट रोकने तथा व्यवसाय की क्षमता के अनुसार पंजीकरण कराने के लिए जागरुक किया गया। खाद्य सुरक्षा वालंटियर ने सभी दुकानदारों, कई प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थो के निर्माण विक्रय भंडारण व वितरण हेतु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत लाइसेंस व पंजीकरण की जानकारी देते हुए बताया कि बिना पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दो लाख तक जुर्माना हो सकता है। लाइसेंस पंजीकरण के लिए आवेदन आॅनलाइन कर सकते है। जागरुकता कार्यक्रम में कुछ प्रतिष्ठान जिनका पंजीकरण नही था उनको खाद्य सुरक्षा पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया।





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