उरई । मिलावटी गुटखा बेचने वाले दो कारोबारियों को न्यायालय से द्वारा 6-6 माह कारावास की सजा सुना दी गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल शर्मा ने बताया कि वर्ष 1996 में विभागीय इंस्पेक्टर ने एट कस्बे में स्थित रामनारायण की दुकान से गुटखे का सैम्पुल भरा था। लैब रिपोर्ट में इसमें अपमिश्रण की पुष्टि हो गई जिसके बाद विभाग ने विक्रेता रामनारायण तथा निर्माता कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। विभाग की लंबी पैरवी के बाद उरई में सीजेएम न्यायालय ने दोनों आरोपियों को छह-छह माह की कैद एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा का ऐलान कर दिया ।






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