कालपी-उरई । ग्यारह महीने पहले गांव की महिला को परेशान करने के कारण आत्महत्या की घटना के मामले को लेकर एक आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर कालपी कोतवाली में धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कालपी थाना अंतर्गत ग्राम शेखपुरगुढ़ा निवासी सिद्धनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव का निवासी आरोपी युवक नीरज वादी की पुत्री को आए दिन परेशान करता रहता था। वादी ने अपनी पुत्री जो बीएससी की छात्रा थी का विवाह वर्ष 2016 में भदेख गांव में करा दिया। इसके बावजूद आरोपी युवक नीरज बराबर पुत्री को तंग करता रहता था। पुत्री के विवाह का रिश्ता भी टूट गया। लेकिन आरोपी ने वादी की पुत्री को परेशान करना नहीं छोड़ा। फलस्वरुप पुत्री अवसाद में रहने लगी और मजबूर होकर 24 मार्च 17 को अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कालपी कोतवाली में इस घटना को लेकर अदालत के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना शुरू कर दी है।

Leave a comment