उरई । बच्ची से रेप के मामले में आरोपित को 8 माह से भी कम समय में कार्रवाई पूरी कर अदालत ने मंगलवार की शाम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुना दी । अभियुक्त बच्ची का रिश्ते में चाचा लगता था

घटना एट थाने के सैदनगर गांव की है । अभियुक्त राहुल ( 24 वर्ष ) पुत्र रामपाल सिंह गत 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे  रिश्ते में अपनी 2 वर्षीय मासूम भतीजी को उसकी मां के पास से बहाने से अपने साथ ले गया । लेकिन शाम तक जबवह वापस नहीं आया  तो मां को चिंता हुई और वह देखने निकल पड़ी । इस दौरान राहुल उसे मासूम के साथ पाशविक तरीके से जबरदस्ती करते मिला । मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत में हुई । जिसमें अभियोजन की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने की । अदालत ने आज इस मामले में अभियुक्त राहुल को फ़ैसला सुनाते हुए दोषसिद्ध करार दे कर आजीवन कारावास और 51 हजार रुपए की जुर्माना की सजा सुना दी ।

 

Leave a comment