
कालपी-उरई । उर्वरक के दामों में कमी का लाभ सीधे किसानों को पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने बाजार में घूम-घूम कर व्यापारियों को निर्धारित दर में उर्वरक को बेचने के लिए सख्त निर्देश दिये तथा चेतावनी दी कि अगर ओवर रेटिंग की गई तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
साप्ताहिक बंदी रविवार होने के बावजूद उपजिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला सदर लेखपाल ने बाजार में घूम-घूमकर उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण करके यूरिया खाद के स्टाफ का मिलान किया। इसी प्रकार कदौरा बाजार में क्षेत्रीय लेखपाल दयाशंकर ने पहुंचकर उर्वरक की दुकानों में पहुँचकर नये शासनादेशो का हवाला देकर घटी दर में यूरिया खाद बेचने के निर्देश दिये। एस.डी.एम ने टरननगंज बाजार में दुकानदारों तथा कृषको को बताया कि वर्ष 2019 के नये शासनादेश के द्वारा प्रदेश में यूरिया में लगने वाले अतिरिक्त कर(ए.सी.टी.एन.) को समाप्त कर दिया गया है।
जिससे यूरिया उर्वरक पर नई घटी दर प्रभावी खुदरा बिक्री दर 12 जनवरी 2019 को 45 किग्रा. की बोरी 266 रुपये 50 पैसे तथा 50 किग्रा. की बोरी 295 रुपये निर्धारित कर दी गई है। उपजिलाधिकारी के मुताबिक अगर ऊंची कीमत अंकित है तो 12 जनवरी से निर्धारित घटी दरों में यूरिया को बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिक्री में गड़बड़ी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम कराकर कार्रवाई की जायेगी।






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