उरई। जिलाधिकारी डा0 मन्नान अख्तर ने शासन के निर्देश पर कोटे की दुकानों के खुलने के संबंध में नई नियमावली घोषित की है। जिसके अनुसार अब कोटे की दुकाने रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी।
कोटे की दुकानों पर भीड़ का जमाव रोकने के लिए कोटेदार से कहा गया है कि वे मोहल्लेबार रोस्टर निर्धारित कर वितरण करें। दुकान के बाहर सेनिटाइजर व हाथ धोने का साबुन और पानी की बाल्टी अवश्य रखें।
दो लाभार्थियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखते हुए कतार में राशन दें। समस्त अन्त्योदय कार्ड धारकों को और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निर्धारित खाद्यान्न बिना कीमत दिया जायेगा। इसी तरह जाॅबकार्ड धारकों, पंजीकृत श्रमिकों व नगर विकास के दिहाड़ी मजदूरों को भी निशुल्क खाद्यान्न मिलेगा।
जिलाधिकारी ने ध्यान दिलाया कि सरकार की घोषणा के मुताबिक निशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ एक किलो दाल प्रति कार्ड निशुल्क देने की व्यवस्था भी ऐसे लोगों के लिए की गई है इसके लिए कोटेदार एफसीआई से दाल का आवंटन प्राप्त कर लें।
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पात्र गृहस्थी धारक पूर्व की भांति भी 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहू, 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूू व दो किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जायेगा।





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