कालपी। कालपी तहसील क्षेत्र के महेवा विकास खंड के ग्राम सधारा के कोटेदार द्वारा सरकारी खाद्यान्न वितरण में की जा रही गड़बड़ी की शिकायत के बाद उपजिलाधिकारी कालपी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक कालपी द्वारा की गई जांच में गड़बड़ी का मामला सही पाए जाने पर आटा थाने में पूर्ति निरीक्षक कालपी द्वारा कोटेदार के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया।
कालपी तहसील क्षेत्र के महेवा विकास खंड के ग्राम सधारा कोटेदार रूप सिंह द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी राशन वितरण में की जा रही गड़बड़ी की आ रही शिकायतों के बाद उपजिलाधिकारी कौशल कुमार के कडे़ निर्देश के बाद पूर्ति विभाग कालपी के पूर्ति निरीक्षक कमल सिंह द्वारा 6 मई को मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो दुकान खुली पाई गई तथा उचित दर विक्रेता मौजूद मिले परंतु दुकान के बाहर रेट बोर्ड/साइन बोर्ड प्रदर्शित पाए गए किंतु अद्यतन नहीं पाया गया। क्राइटेरिया बोर्ड प्रदर्शित पाया गया। अंतोदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई। आम जनमानस के अवलोकन हेतु टोल फ्री नंबर व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर नंबर 1076 प्रदर्शित नहीं पाया गया। मौके पर मौजूद गांव के कार्ड धारकों सागर पुत्र कामता, प्रेमनारायण पुत्र बारेलाल, मनीराम, मानबाबू, हरिश्चंद्र, बुद्ध सिंह, देशराज, रामवती, पुष्पा, जगत सिंह सहित तमाम लोगों ने सरकारी राशन कम देने तथा अधिक पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पूर्ति निरीक्षक कालपी कमल सिंह ने कहा कोटेदार रूप सिंह द्वारा एेसी महामारी में बरती गई अनिमियता गलत है। उन्होंने आरोपी कोटेदार रूप सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत आटा थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया।






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