जालौन। नगर में सब्जी व फल की बिक्री करने के लिए फल व सब्जी विक्रेता को नगर पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के फल व सब्जी बेचते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी डीडी सिंह ने बताया कि लाक डाउन के दौरान कई लोग सब्जी व फल बेचने का काम करने लगे है। एेसे में नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि नगर में दुकान या ठिलियां लगाकर फल व सब्जी की बिक्री करने वाले दुकानदारों को नगर पालिका में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी फल व सब्जी विक्रेता अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व दो फोटो नगर पालिका कार्यालय में जमाकर अपना पंजीकरण करा लें। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण के फल या सब्जी बेचते हुए पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इसलिए अनावश्यक कार्रवाई से बचने के लिए सभी सब्जी व फल विक्रेता अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।






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