फेस कवर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल
उरई। जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर ने कार्यालय विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में देशव्यापी लाक डाउन 18 से 31 मई तक प्रभावी रहने हेतु दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद जालौन की सीमा में निम्नलिखित प्राविधानों के साथ लागू किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति होगी। जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें दुकानदारों को फेस कवर, मास्क व ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा और दुकानों में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसी बिक्री नहीं की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र व नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सब्जी मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेगी व सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह छह से नौ बजे तक होगा तथा फल सब्जी मंडियों को खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रात: आठ से सायं छह बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी व ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान में केवल मिठाई बेचने का कार्य किया जाएगा। इन दुकानों में बैठ कर खाने की अनुमति नही होगी। उन्होंने बताया कि शादी के लिए बीस लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी फेस मास्क व ग्लब्स का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी, नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्ति को अकेले चलने की अनुमति होगी और यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी चलने की अनुमति होगी। बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगी। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को चलने की अनुमति होगी। एेसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रिटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि को खोलने की अनुमति होगी। समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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उद्योग व्यापार मंडल ने भी की डीएम से वार्ता
उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य व उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री डा. दिलीप सेठ व संगठन के जिलाध्यक्ष तरुण तिवारी ने जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर से वार्ता की और कहा कि कोरोना संकट में व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है इसलिए इस तरह की रणनीति बनाई जाए कि लोगों का व्यापार बना रहे और आम जनता को सामान भी उपलब्ध होता रहे। साथ ही व्यापारियों ने कई अन्य मुद्दों पर जिलाधिकारी से चर्चा की जिस पर जिलाधिकारी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि बुधवार से एक रणनीति के तहत बाजार खोला जाएगा लेकिन दुकानदारों को यह निश्चित करना होगा कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपना व्यापार करें। इस मौके पर हरिओम वाजपेई, दयाशंकर यादव, गणेश श्ंाकर त्रिपाठी, श्रवण कुमार गुप्ता, अनिल कुचया, विजय वाजपेई, मनीष गुप्ता उर्वशी, मनोज बरधिया, सुशील टिकरिया, बबलू दालमील,

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