उरई। सोमवार से श्रृद्धालुओं की भावनाओं के मद्देनजर धार्मिक स्थल शर्तो के साथ खोले जा रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए इस संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देशों की जानकारी देने और इनके पालन के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु आज जालौन कोतवाली की कस्बा चैकी में अधिकारियों ने धर्म गुरूओं के साथ बैठक आयोजित की।
बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला और क्षेत्राधिकारी सुबोध गौतम ने संयुक्त रूप से की। प्रभारी निरीक्षक रमेश चन्द्र मिश्रा व चैकी इंचार्ज संजीव कुमार दीक्षित भी मौजूद रहे।
बैठक में मंदिर के महंत व पुजारियों और मस्जिद के इमामों को बताया गया कि शासन ने निर्देश दिये है कि पूजा स्थल में एक बार एक स्थान पर पांच से अधिक श्रृद्धालुओं को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर कीटाणु रहित करने के लिए एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर व इन्फ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था रखनी होगी। जिन व्यक्तियों को किसी रोग के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
प्रवेश करने वाले श्रृद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना होगा। जहां तक संभव हो आने वाले श्रृद्धालुओं को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाये जिससे की अनावश्यक भीड़भाड़ न हो सके। जूते, चप्पल को श्रृद्धालु अपने वाहन में ही उतारकर रखने का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो तो एक व्यक्ति या एक परिवार स्वयं ही अलग-अलग खांचों में अपने जूते चप्पल रखें। परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ का प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेसिंग सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाये। पूजा स्थल परिसर के बाहर दुकानों, स्टाल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी सोशल डिस्टेसिंग के मानको का कड़ाई से पालन कराया जाये। परिसर में श्रृद्धालुओं को अपेक्षित दूरी के साथ निशान बनाकर उसमें पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाये। प्रवेश एवं निकासी की अलग-अलग व्यवस्था कराई जाये।
माइक से श्रृद्धालुओं को लगातार बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाये। इसके लिए पूजा स्थल परिसर में पोस्टर आदि भी लगाये जायें।






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