उरई, (सू0वि0)।
वरिष्ठ कोषाधिकारी जालौन स्थान उरई आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि कोषागार जालौन स्थान उरई में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके बैंक खाते में नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होता हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के व्यापक रूप से प्रसारित होने के कारण पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा कोषागार कार्यालय में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु उपस्थित होने पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ कोषागार कार्मिकों के भी कोरोना संक्रमित होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः वर्तमान आपदा की परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से अनुरोध है कि जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु कोषागार में उपस्थित होने के स्थान पर आॅनलाईन जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प चयनित करने का कष्ट करे जिससे कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सके। इस हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी। उन्होने बताया कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर स्वयं अपने निकटतम स्थित साइवर कैफे में जाकर जीवित प्रमाण पत्र की बेवसाईट https://jeevanpramaan.gov.in पर Uttar Pradesh Treasury-Sub Treasuries (Orai) का चयन करते हुए अपना आॅनलाइन जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते है, जो स्वमेव कोषागार स्तर पर दर्शित होगा और कोषागार द्वारा ही आॅनलाईन प्राप्त कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही निष्पादित कर ली जायेगी। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र आॅनलाइन फीड कराने हेतु पेंशनर का आधार कार्ड, पेंशनर का बैंक खाता संख्या (आई0एफ0एस0 कोड सहित) तथा पेंशनर का पी0पी0ओ0 संख्या अभिलेख साइबर कैफे में जाकर प्रस्तुत करने होगे।






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