उरई। स्थायी लोक अदालत में गत दिनों कृष्णा नगर मोहल्ला निवासी अजय शुक्ला की फरियाद पर उनके प्लाट में लगे टावर के किराये के रूप में रिलायंस जियों कम्पनी से उन्हें 1,90,000 रू0 किराये के रूप में दिलाये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव सरन ने बताया कि अजय शुक्ला ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर फरियाद की थी कि रिलायंस जियो इंफोकॉम कम्पनी ने उनके करमेर स्थित प्लाट में 2018 से 2021 तक के लिये टावर लगाने हेतु 6300 रूपये मासिक किराये पर एग्रीमेंट किया था जिसका किराया उक्त कम्पनी ने जब समय से अदा नहीं किया तो उन्होंने सितम्बर 2022 में स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया ।
इस पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुन्दर लाल पाल और रामबाबू निषाद ने जियो कम्पनी को नोटिस जारी किया । स्थायी लोक अदालत में समझौता प्रक्रिया के बाद कम्पनी ने किराये की उक्त धनराशि न्यायालय में जमा कर दी जो वादी को प्रदान कर दी गयी । विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अवगत कराया कि जनोपयोगी सेवाओं जैसे विद्युत , जल , बीमा, अस्पताल , भूस्वामित्व आदि के 366 मामले अभी तक स्थायी लोक अदालत में पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित मामलांे की शीघ्र सुनवायी की जाती है। स्थायी लोक अदालत जो निर्णय सुना देती है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती । निर्णय पक्षकारों के लिये वाध्यकारी रहता है।






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