उरई | सहारा , जी सी ए इत्यादि अवैध रूप से पैरा बैंकिग चली वाली संस्थाओं में फंसे जमाकर्ताओं की कलेक्ट्रेट में हर रोज बेकाबू होती जा रही लम्बी कतारों से उत्पन्न हालात को देखते हुए जिला प्रशासन चेता तो बुधवार से उसने हर तहसील में इसके लिए व्यवस्था करने का कदम उठाया है |
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) पूनम निगम ने बताया कि जिलाधिकारी महोदया के आदेश के पर उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 की धारा-4 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतो को जनसुविधा व लोकशांति की दृष्टि से जनपद के उपजिलाधिकारीगण को अपनी अपनी तहसील स्तर पर जमा कराने और इस हेतु अपनी तहसील में एक-एक काउन्टर खोले जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी जनपद जालौन को निर्देशित किया गया है | कहा गया है कि वह अपनी-अपनी तहसील में एक-एक काउन्टर खोलकर इससे सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को जमा कराना सुनिश्चित करेंगें और प्राप्त शिकायतों को सूचीबद्ध करते हुये उस पर अपनी स्पष्ट आख्या व अभिमत के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि तत्सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।






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