हाईवे पर नजर न आयंे ई रिक्शे, प्रत्येक ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट जरूरी, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई नये निर्देश जारी


उरई।
अब ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही हाईवे पर उनके संचालन को निषिद्ध करते हुये चेतावनी जारी की गयी है कि अगर हाईवे पर कोई ई रिक्शा चलते हुये पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
कलैक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी चांदनी सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक ईराज राजा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में यह फरमान जारी किया गया। ई रिक्शों के बेतरतीब संचालन के कारण शहर में उत्पन्न हो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये प्रशासन ने पानी सिर से ऊपर हो जाने के बाद अब जाग जाने का संकेत जताया है। इस क्रम में ई रिक्शों के लिये रूट निर्धारण और स्टैण्ड हेतु स्थान चिन्हित होने की कार्रवाई की जायेगी।
ई रिक्शा चालकों के लिये लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के ई रिक्शा के विरूद्ध सगन अभियान चलाया जायेगा। ई रिक्शा व आॅटो रिक्शा को नियमित रूप से फिटनेस चैक करानी होगी।
इसके साथ ही एन.एच.आई. व लोक निर्माण विभाग के मार्गों के अवैध कट बंद कराने के निर्देश भी संबंधितों को दिये गये है। स्कूली वाहनों के बारे में बैठक में कहा गया है कि समस्त विद्यालयों की वाहनों की फिटनेस अभियान चलाकर सुनिश्चित की जाये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही वर्दाश्त नहीं की जायेगी।
इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट रामप्रकाश, क्षेत्राधिकारी सदर गिरजाशंकर त्रिपाठी, सम्भागीय प्रशासन अधिकारी परिवहन सौरभ कुमार, सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन विनय पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पण्डित के अलावा ई रिक्शा व आॅटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी गण मौजूद रहे।

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