उरई।
किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के अभियोग के आरोपी को स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट ने बुधवार को 12 वर्ष की बामशक्कत कैद और 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
आरोपी राहुल उर्फ कालिया निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना कुठौन्द का निवासी है। जिसके विरूद्ध 2019 में किशोरी को अपहरित कर उसके साथ दुष्कर्म करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस मामले में पुलिस ने गहन विवेचना के उपरान्त अचूक आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। जिस पर सरकारी वकील ने मेहनत से पैरवी की नतीजतन उक्त राहुल को आज पाॅक्सो एक्ट अदालत ने दोेष सिद्व करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रूपया जुर्माने की सजा सुना दी।

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