उरई | इस वर्ष अभी तक भले ही गर्मी नदारत हो पर अंधी प्रशासनिक रूdhi के चलते सभी न्यायिक और अर्द्ध न्यायिक अदालतों का समय प्रति वर्ष की परम्परा के अनुसार 1 मई से 30 जून तक के लिए प्रात 7बजे से अपरान्ह 1बजे तक कर दिया गया है जिसमें 10.30 बजे से 11 बजे तक टी ब्रेक रहेगा | यह जानकारी डी ऍम चाँदनी सिंह ने मंडलायुक्त के आदेश के हवाले से दी है जिन्होंने उच्च न्यायालय के परिपत्र को देखते हुए यह आदेश निर्गत किया है | डी एम ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल न्यायालयों पर प्रभावी होगा जबकि जिलाधिकारी कार्यालय और उनसे सम्बद्ध सभी कार्यालय , कोषागार व सभी उप कोषागार और उप निबंधक कार्यालय यथावत प्रात 10 से शाम 5 बजे तक ही यथावत खुलेंगे |






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