उरई | जिला निर्वाचन अधिकारी चाँदनी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं के तहत निजी वाहन मालिकों के भारी व हल्के वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। निर्धारित तिथि व समय पर अधिग्रहित वाहन को उपलब्ध न कराए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के अधीन दंडनीय है, उल्लंघन की दशा में संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध 1 वर्ष का कारावास अथवा अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक वाहन उपलब्ध नहीं कराए हैं तत्काल संबंधित को वाहन उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।






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