उरई।
दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना के तहत सन् 2022-23 और सन् 2023-24 में विवाहित दिव्यांग व्यक्तियों से इसके लिए आवेदन मांगे गये है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सत्यम त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना में ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो तो 1500 रूपये की प्रोत्साहन राशि और ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो उसे 20 हजार रूपये और पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। शर्त यह है कि दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक का हो और विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो जबकि युवति की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इस योजना के तहत आवेदन करने की पूरी जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।






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